लोकपाल मसौदा समिति की दूसरी बैठक कल
१ मई २०११बैठक से पहले समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी सरकारी प्रतिनिधियों के साथ एक रणनीति सत्र का आयोजन करेंगे ताकि विधेयक के ताजा मसौदे पर केंद्र सरकार के रुख को प्रभावी तरीके से पेश किया जा सके. अन्य मुद्दों के अलावा लोकपाल को टेलीफोन बातचीत इंटरसेप्ट करने का अधिकार देने जैसे विषयों पर भी बात होगी. विधेयक के मसौदे का गहराई से अध्ययन करने वाले कानून मंत्रालय के अधिकारी जन लोकपाल विधेयक से जुड़ी बारीकियों को केंद्रीय मंत्रियों के सामने पेश करेंगे.
मसौदा समिति की दूसरी बैठक ऐसे समय में हो रही जब भ्रष्टाचार विरोधी कानून के दायरे में न्यायपालिका को रखे जाने पर मतभेद पैदा हो रहे हैं. हाल ही में भारत के दो पूर्व मुख्य न्यायधीशों जेएस वर्मा और एमएन वेंकटचलैया ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को प्रस्तावित कानून के दायरे में रखने का विरोध किया.
मसौदे में शामिल नया प्रावधान लोकपाल को टेलीफोन, इंटरनेट और अन्य माध्यमों के जरिए प्रसारित होने वाले संदेशों, आवाजों और आंकड़ों की निगरानी करने का भी अधिकार देता है. अभी यह अधिकार सिर्फ गृह मंत्रालय के पास है. एक अन्य नए प्रावधान के मुताबिक लोकपाल के दफ्तर के लिए अलग से अदालत बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसके पास जांच करने का अधिकार पहले से ही है. यह मसौदा 16 अप्रैल को संयुक्त समिति की पहली बैठक में सरकारी प्रतिनिधियों को दिया गया.
रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार
संपादनः एमजी