परमाणु उद्योग के लिए नया कानून बनाएगा चीन
२७ अप्रैल २०११चीनी कैबिनेट के एजेंडे में न्यूक्लियर एनर्जी लॉ का खाका तैयार करने को प्राथमिकता दी गई है. चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली के मुताबिक आम लोग परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. नए कानून के जरिए परमाणु उद्योग के लिए नए नियम बनाए जाएंगे. एक अलग प्रबंधन तंत्र भी खड़ा किया जाएगा.
प्रस्तावित कानून के तहत यूरेनियम संपदा के दोहन के लिए भी कायदे बनाए जाएंगे. परमाणु सामग्री के प्रबंधन, सुविधाओं, तकनीक और परमाणु कचरे को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा. मसौदे में आपातकालीन प्रबंधन, मुआवजे और हर्जाने की स्थिति को लेकर भी कायदे तय किए जाएंगे.
फुकुशिमा के हादसे के बाद कई देशों में इस तरह की चिंता है. जर्मनी ने परमाणु बिजली घरों को हमेशा के लिए बंद करने का एलान कर दिया है. वहीं बिजली की कमी से जूझ रहे भारत समेत कई देश परमाणु ऊर्जा की उम्मीदों से भविष्य के बल्ब जलाने की कोशिश में हैं.
अंतरराष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) का भी मानना है कि फुकुशिमा हादसे से परमाणु ऊर्जा की छवि को नुकसान पहुंचा है. हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक अब भी परमाणु ऊर्जा को सस्ता और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाला विकल्प मानते हैं.
रिपोर्ट: एजेंसियां/ओ सिंह
संपादन: ए कुमार