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ट्रंप पर 20 लाख डॉलर का जुर्माना

८ नवम्बर २०१९

अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर गलत वजहों से सुर्खियों में हैं. इस बार उन पर अमेरिकी की अदालत ने भारी जुर्माना लगाया है.

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US-Präsident Donald Trump
तस्वीर: picture-alliance/abaca/Y. Gripas

ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राजनीतिक हितों के लिए दान राशि अनुचित तरीकों से इस्तेमाल किया. ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने दान राशि का इस्तेमाल अपनी 1.8 मीटर ऊंची तस्वीर बनवाने के लिए किया. कोर्ट ने डॉनल्ड ट्रंप को 20 लाख अमेरिकी डॉलर कई चैरिटेबल संगठनों को देने का आदेश दिया है. ट्रंप ने अपनी ही परोपकारी संस्था का दुरुपयोग अपने राजनीतिक और व्यापारिक हितों के लिए किया.

मैनहैटन की अदालत ने पाया कि डॉनल्ड जे फाउंडेशेन ने पूर्व सैनिकों द्वारा दान की राशि का इस्तेमाल 2016 के चुनाव प्रचार के लिए किया. 2016 में ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार टीम के सदस्य को अपनी चैरिटी के साथ मिलकर पूर्व सैनिकों के लिए दान इकट्ठा करने का निर्देश दिया था. ट्रंप ने अपनी ही 1.8 ऊंची तस्वीर के भुगतान के लिए दान राशि से 10 हजार अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया.

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न्यूयॉर्क के अटर्नी जनरल के दफ्तर की 21 महीने की जांच के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. दरअसल यह मामला जून 2018 में डॉनल्ड जे ट्रंप फाउंडेशन के खिलाफ आया था जिसमें ट्रंप पर चैरिटी की राशि का निजी, व्यापारिक और राजनीतिक हितों में लगाए जाने का आरोप है. जुर्माने के अलावा कोर्ट ने ट्रंप के तीन बच्चों को चैरिटी ट्रेनिंग कोर्स करने को कहा है. साथ ही ट्रंप के किसी भी धर्माथ से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लग गई है. 

कोर्ट ने जुर्माना राशि को आठ चैरिटेबल संस्थानों को देने का आदेश दिया जिसमें सिटीमील्स, यूनाइटेड नेग्रो कॉलेज फंड और यूएस हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम शामिल हैं.

ट्रंप की प्रतिक्रिया

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप ने इस आदेश पर ट्वीट कर फाउंडेशन को "अविश्वनीय रूप से प्रभावी परोपकारी" बताया, साथ ही कहा कि फाउंडेशन ने कुछ "छोटी-मोटी तकनीकी गड़बड़ियां" कीं.

न्यूयॉर्क की मौजूदा अटर्नी जनरल लेतितिया जेम्स ने कोर्ट के इस फैसले को बड़ी जीत करार दिया है. उन्होंने कहा, "चैरिटी से जुड़ी संपत्तियों की रक्षा की कोशिश और चैरिटी से जुड़े फंड के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ यह हमारी बड़ी जीत है."

एए/एके (रॉयटर्स, एपी)

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