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अमेरिका ने पाकिस्तान नागरिकों के लिए वीजा नीति बदली

६ मार्च २०१९

अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए विभिन्न श्रेणियों में अपनी वीजा नीति में बदलाव किया है. इस्लामाबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास द्वारा वीजा नीति नियमों में संशोधन की घोषणा करने वाली एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई.

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Reisepass Pakistan
तस्वीर: picture-alliance/dpa/Polish Border Guard/K. Grzech

पाकिस्तान के 'जियो टीवी' के अनुसार, पाकिस्तानी नागरिकों को काम और मिशनरी के लिए दिए जाने वाले वीजा की अवधि को पांच साल से घटाकर एक साल कर दिया गया है. पत्रकारों के लिए वीजा की सीमा पांच साल से घटाकर तीन महीने कर दी गई है.

वाणिज्य दूतावास की अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि व्यापार, पर्यटन और छात्रों के लिए वीजा पांच साल की अवधि के लिए वैध रहेंगे.

टीवी चैनल ने राजनयिक सूत्रों के हवाले से कहा कि नीतियों को वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास के नियमों के अनुसार संशोधित किया गया है. पाकिस्तान भी पत्रकारों को तीन महीने के लिए वीजा जारी करता है.

सरकारी अधिकारियों को उनके काम के प्रकृति के आधार पर वीज जारी किया जाएगा.

वहीं, इससे पहले वीजा आवेदन शुल्क 160 डॉलर था जिसे 21 जनवरी से लागू संशोधन के तहत 192 डॉलर कर दिया गया है.

(51 देशों में आराम से घूम सकते हैं भारतीय पासपोर्ट धारक)

आईएएनएस