दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को कोर्ट से राहत
प्रकाशित १२ अगस्त २०२५आखिरी अपडेट १२ अगस्त २०२५दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ न उठाए जाएं कदम: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में 10 सालों से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 सालों से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाएगा.
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश एनवी अंजारिया की पीठ ने यह अंतरिम निर्देश पर्यावरण संबंधी कई मामलों में एक साथ सुनवाई करते हुए दिया.
इन मामलों में दिल्ली सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका भी है, जिसमें दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ही 2018 के उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग है जिसके तहत एनसीआर में इस श्रेणी के वाहनों पर बैनलगा दिया गया था.
फरवरी 2025 में बनी बीजेपी की दिल्ली सरकार इस नीति को बदलना चाहती है. सरकार ने अदालत से मांग की थी कि इस बैन पर रोक लगाए जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो पुलिस इस तरह की गाड़ियों को जब्त करने के लिए मजबूर रहेगी.
आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा कि सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज होने से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं बन जाता. अदालत ने एक कथित बांग्लादेशी नागरिक की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह बात कही. कोर्ट ने कहा कि इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता साबित करने के लिए सत्यापन रिकॉर्ड पेश करना जरूरी है.
जस्टिस अमित बोरकर की एकल पीठ ने बाबू अब्दुल रूफ सरदार नामक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे पिछले साल ठाणे पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उस पर भारतीय अधिकारियों को गुमराह करके फर्जी तरीके से आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड, आयकर रिकॉर्ड, गैस और बिजली कनेक्शन हासिल करने का आरोप था.
जस्टिस बोरकर ने भारत के संविधान को अपनाने से पहले की ऐतिहासिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए समझाया कि कैसे शुरुआत में पाकिस्तान से आए लोगों के बीच भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए एक "अस्थायी" व्यवस्था की गई थी. जस्टिस बोरकर ने जोर देकर कहा कि आज भी भारतीयों की नागरिकता तय करने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 ही मुख्य और निर्णायक कानून है.
जस्टिस बोरकर ने यह भी कहा कि यह कानून वैध नागरिकों और अवैध प्रवासियों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचता है. उन्होंने कहा, "अवैध प्रवासियों की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को अधिनियम में उल्लिखित अधिकांश कानूनी तरीकों से नागरिकता प्राप्त करने से रोक दिया गया है. यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश की संप्रभुता की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के लिए बनाए गए लाभ और अधिकार उन लोगों द्वारा गलत तरीके से न लिए जाएं जिनके पास भारत में रहने की कोई कानूनी स्थिति नहीं है."
जर्मनी में बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ रहा है एसी का उत्पादन, आयात
जर्मनी में गर्मियों के मौसम के और गर्म होने के साथ साथ एसी की मांग में तेजी आई है. जर्मन सरकार के सांख्यिकी विभाग ने बताया कि पिछले साल देश में एसी के उत्पादन में 92 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया.
जहां देश में 2023 में 1,64,700 एसी का उत्पादन हुआ था वहीं 2024 में यह बढ़ कर 3,17,000 हो गया. अगर पांच सालों की अवधि देखें तो इस दौरान उत्पादन 75 प्रतिशत बढ़ा है. इस अवधि में आयात भी बढ़ा है.
इम्पोर्टेड एसी का कुल मूल्य 2019 से 2024 के बीच 48 प्रतिशत बढ़ कर 1.1 अरब डॉलर हो गया. इटली सबसे बड़ा सप्लायर रहा. हर चार में से एक इम्पोर्टेड एसी इटली से ही आया. इसके बाद नंबर रहा चीन और स्वीडन का. इन आंकड़ों में गाड़ियों के एसी शामिल नहीं हैं.
जर्मनी में ऐतिहासिक रूप से एसी पर भारी निर्भरता नहीं रही है, लेकिन देश में हीटवेव बढ़ते जा रहे हैं और उनकी तीव्रता भी बढ़ती जा रही है. इसी वजह से घरों, दफ्तरों आदि में एसी की मांग बढ़ती जा रही है.
इलॉन मस्क ने दी एप्पल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी
अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है. मस्क का दावा है कि एप्पल अपने ऐप स्टोर पर ओपनएआई को अनुचित रूप से बढ़ावा दे रहा है, जिससे उनकी कंपनी समेत अन्य एआई कंपनियों के लिए शीर्ष पर पहुंचना असंभव हो गया है.
मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह एक स्पष्ट स्पर्धा-रोधी उल्लंघन है और उनकी कंपनी एक्सएआई तुरंत कानूनी कार्रवाई करेगी.
मस्क ने हालांकि अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया. उनके इन आरोपों पर ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि यह एक असाधारण दावा है, खासकर यह देखते हुए कि मस्क खुद एक्स पर अपने और अपनी कंपनियों के लाभ के लिए और अपने प्रतिद्वंद्वियों को नुकसान पहुंचाने के लिए हेरफेर करते हैं.
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल के यूएस ऐप स्टोर में टॉप फ्री ऐप्स की लिस्ट में ओपनएआई का चैटजीपीटी पहले स्थान पर है. वहीं, मस्क का चैटबॉट ग्रोक पांचवें स्थान पर है, जबकि गूगल का जेमिनाई 57वें स्थान पर है. एप्पल ने हाल ही में ओपनएआई के साथ एक साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत वह चैटजीपीटी को अपने आईफोन, आईपैड और मैक में शामिल करेगा.
पर्वतारोहियों को आकर्षित करने के लिए नेपाल हटाएगा 100 पहाड़ों पर चढ़ने के फीस
नेपाल करीब 100 पहाड़ों पर से उन पर चढ़ने की फीस हटा लेगा. नेपाल सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अगले दो सालों के लिए फीस हटा ली जाएगी, ताकि और ज्यादा पर्वतारोही नेपाल आएं.
नेपाल में चढ़ने लायक 491 पहाड़ हैं लेकिन पर्वतारोही अमूमन देश के उत्तरपूर्वी और केंद्रीय हिस्सों में स्थित पहाड़ों पर ही चढ़ाई करते हैं. इनमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवेरेस्ट भी शामिल है, जिस पर हर साल हजारों लोग चढ़ते हैं.
पर्यटन विभाग के अधिकारी हिमाल गौतम ने बताया कि 97 चोटियों पर से यह फीस हटा ली जाएगी और इसका उद्देश्य सुदूर इलाकों में स्थित छोटे पहाड़ों पर पर्वतारोहण को बढ़ावा देने है. इनमें कर्णाली और फार वेस्टर्न प्रांतों में स्थित चोटियां शामिल हैं, जिनकी ऊंचाई 5,870 मीटर से लेकर 7,132 मीटर तक है.
हाल ही में इस फीस को बढ़ाने की घोषणा की गई थी, जिसके मुताबिक सितंबर से छोटे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए 250 की जगह 350 डॉलर लगेंगे. एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 11,000 डॉलर की जगह 15,000 डॉलर लगेंगे.
सजा पूरी होने के बाद भी जेल में बंद कैदियों को तुरंत रिहा करें: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 12 अगस्त को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों से यह पता लगाने को कहा है कि क्या कोई दोषी अपनी सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि ऐसा कोई दोषी जेल में है और किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए.
क्यों दिया गया यह आदेश
यह निर्देश जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने एक आरोपी की रिहाई का आदेश देते हुए पारित किया. कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने रीमिशन (सजा में छूट) के बिना भी अपनी पूरी सजा काट ली थी.
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस आदेश को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव को भेजा जाए ताकि इसे राज्यों में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों तक पहुंचाया जा सके. इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कानूनी सजा से अधिक समय तक जेल में न रहे, और न्याय प्रणाली में मानवीय दृष्टिकोण बना रहे.
चीन में वर्ल्ड गेम्स के दौरान इतालवी एथलीट की मौत
चीन के चेंगदू शहर में हो रहे विश्व खेलों में भाग लेने वाले इतालवी एथलीट मटिया देबेर्टोलिस की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के चार दिन बाद मौत हो गई. 29 वर्षीय ओरिएंटियरिंग एथलीट शुक्रवार को एक दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिर गए थे.
आयोजकों ने एक बयान में कहा कि अस्पताल में तत्काल चिकित्सा उपचार के बावजूद, मंगलवार को उनकी मौत हो गई. उनकी मौत के कारणों के बारे में कोई और विवरण नहीं दिया गया है. आयोजकों ने कहा कि वे इस घटना से स्तब्ध हैं और एथलीट के परिवार और दोस्तों तथा पूरे ओरिएंटियरिंग समुदाय के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं.
देबेर्टोलिस पुरुषों की मध्य दूरी की ओरिएंटियरिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे जब वे अस्वस्थ हो गए. ओरिएंटियरिंग में एथलीट कंपास और नक्शे का उपयोग करके चेकपॉइंट्स तक पहुंचने के लिए एक बिना चिह्नित रास्ते पर चलते हैं. इसका उद्देश्य सबसे तेज समय में दौड़ पूरी करना होता है.
वर्ल्ड गेम्स ओलंपिक कार्यक्रम से बाहर के खेलों के लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बहु-खेल आयोजन है. चीन में 12वें संस्करण में लगभग 5,000 एथलीट 17 अगस्त तक 34 खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति की घोषणा
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को जज (जांच) अधिनियम के तहत दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है. यह जांच उनके आधिकारिक आवास से बेहिसाब नकदी मिलने के संबंध में की जाएगी. समिति के सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव आचार्य शामिल हैं.
यह कदम तब उठाया गया जब लोकसभा के 146 सदस्यों ने जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को एक महाभियोग प्रस्ताव सौंपा था. जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने के लिए सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत पर सहमत होना होगा. यह मामला 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास के बाहरी हिस्से में आग लगने के बाद बचाव अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी मिलने से संबंधित है.
राहुल गांधी ने जताई आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति
दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऐतराज जताते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे "एक कदम पीछे" बताया है. गांधी ने एक्स पर लिखा कि अदालत का फैसला "दशकों से चल रही मानवीय, विज्ञान-समर्थित नीति से एक कदम पीछे" है.
उन्होंने लिखा कि इस तरह कुत्तों को हटा देना "क्रूर और अदूरदर्शी है" और आश्रयों के साथ साथ "स्टेरिलाइजेशन, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल" से बिना क्रूरता के इस समस्या का इलाज किया जा सकता है.
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2022 में पशु कल्याण बोर्ड द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के खिलाफ है. उन दिशा निर्देशों में बोर्ड ने कहा था कि खुद सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि कुत्तों के स्थानांतरण की इजाजत नहीं दी जा सकती है.
लेकिन सोमवार को दिए अपने ताजा आदेश में अदालत ने कहा कि "फिलहाल, सभी नियमों को भूल जाइए."
कश्मीरी पंडित महिला की हत्या के 35 साल पुराने मामले में पुलिस ने मारे छापे
जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 1990 में हुई एक कश्मीरी पंडित महिला की हत्या के मामले में फिर से जांच शुरू की है. सोमवार देर रात पुलिस की विशेष जांच एजेंसी (एसआईए) ने जांच के संबंध में श्रीनगर जिले में आठ ठिकानों पर छापे मारे.
27 साल की नर्स सरला भट्ट का श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से 18 अप्रैल, 1990 को अपहरण कर लिया गया था. अगली सुबह उनका मृत शरीर शहर के उमर कॉलोनी इलाके में पाया गया था.
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस का मानना है कि भट्ट को जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) से जुड़े आतंकवादियों ने मार दिया था, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों को दिए गए घाटी छोड़ कर चले जाने के आदेश को चुनौती दी थी.
रिपोर्टों के मुताबिक उनके शरीर पर एक नोट मिला था जिसमें उन्हें पुलिस की मुखबिर बताया गया था. एसआईए को यह मामला पिछले साल सौंपा गया था. एजेंसी का गठन 2021 में आतंकवाद के मामलों में जांच के लिए एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयोजन करने के लिए किया गया था.
अमेरिका ने पाकिस्तानी बलोच अलगाववादियों को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया
सोमवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तानी अलगाववादी समूह बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) को एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया. यह पदनाम उस समूह को वित्तीय सहायता और अन्य मदद प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है.
बीएलए अफगानिस्तान और ईरान से सटे खनिज समृद्ध क्षेत्र में काम करने वाले कई विद्रोही समूहों में सबसे मजबूत है. इस क्षेत्र में चीन का ग्वादर बंदरगाह और अन्य परियोजनाओं में भी बड़ा निवेश है.
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक बयान में कहा कि बीएलए ने हाल ही में मार्च में क्वेटा से पेशावर जा रही एक पाकिस्तानी ट्रेन जाफर एक्सप्रेस के अपहरण की जिम्मेदारी ली थी. इस हमले में 31 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे और 300 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया गया था.
अमेरिका और चीन ने 90 दिनों के लिए बढ़ाया टैरिफ विराम
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चीन के साथ 90 दिनों के लिए टैरिफ पर रोक लगाने की पुष्टि की है. चीन ने भी इसी तरह के उपाय करने की घोषणा की. अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा, "मैंने अभी-अभी एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जो चीन पर टैरिफ निलंबन को 90 और दिनों के लिए बढ़ाएगा. समझौते के अन्य सभी तत्व वही रहेंगे." यह आदेश शुरुआती विराम की समय सीमा समाप्त होने से कुछ घंटे पहले आया.
रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने चीनी वाणिज्य मंत्रालय के हवाले से मंगलवार को बताया कि चीन भी अमेरिकी सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ को 90 दिनों के लिए निलंबित करेगा. ट्रंप का यह नया कार्यकारी आदेश 10 नवंबर की आधी रात के बाद समाप्त हो जाएगा, जिससे दोनों देशों को किसी समाधान तक पहुंचने के लिए और समय मिल जाएगा.
मई में, वॉशिंगटन और बीजिंग ने एक दूसरे पर लगाए गए भारी टैरिफ को कम करने पर सहमति व्यक्त की थी, जो चीनी सामानों पर 145% और अमेरिकी सामानों पर 125% तक पहुंच गए थे. मई के समझौते के बाद चीनी सामानों पर टैरिफ 30% और अमेरिकी सामानों पर 10% हो गए थे.