बेन फेरेंज: नाजी अपराधियों को सजा दिलाने वाला आखिरी वकील
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यूरेमबर्ग ट्रायल में नाजी अपराधियों को सजा दिलाने वाले आखिरी अभियोजक बेन फेरेंज का निधन हो गया है. फेरेंज ने 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की हत्या के दोषी 22 नाजी अधिकारियों को सजा दिलाई थी.
103 साल की उम्र में निधन
बेन फेरेंज का सात अप्रैल 2023 को 103 साल की उम्र में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया. वो मशहूर न्यूरेमबर्ग ट्रायल के मुख्य अभियोजकों में से एक थे और उन मुकदमों से जुड़े आखिरी बचे अभियोजक थे.
27 साल की उम्र में बड़ा काम
फेरेंज का जन्म यूरोप के ट्रांसिल्वेनिया में 1920 में एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी परिवार में हुआ था. उनके बचपन में ही उनके माता-पिता उन्हें लेकर अमेरिका चले गए थे. वो न्यूयॉर्क में पले बढ़े और बाद में हॉरवर्ड लॉ स्कूल से वकालत की. जब उन्होंने नाजी युद्ध अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया तब उनकी उम्र मात्र 27 साल की थी.
न्यूरेमबर्ग मुकदमा
न्यूरेमबर्ग मुकदमा नवंबर 1945 में शुरू हुआ था. इनमें सजा पाने वाले अपराधियों में हिटलर के बाद नाजी जर्मनी के डिप्टी नेता रुडोल्फ हेस और नाजी जर्मनी की वायु सेना के प्रमुख हरमन गोरिंग शामिल थे. मुकदमा करीब एक साल चला और उसके तहत 12 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई.
अतिरिक्त मुकदमे
अमेरिका के होलोकॉस्ट संग्रहालय ने फेरेंज को "जेनोसाइड और संबंधित अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिशों में एक नेता" कहा है. 1946 से 1949 के बीच मुख्य मुकदमे के बाद 12 "सबसीक्वेंट न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स" हुए. इनमें खूनी नाजी अर्धसैनिक दस्ते "एसएस" के कमांडरों के खिलाफ चलाए गए एक मुदमे के मुख्य अभियोजक फेरेंज थे.
22 नाजी अधिकारियों को दिलाई सजा
फेरेंज ने मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध के आरोपी जर्मनी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया था. इनमें नाजी जर्मनी के खूनी अर्धसैनिक बल एसएस के चार कमांडर भी शामिल थे. ये कमांडर लगभग रोज ही नाजियों द्वारा कब्जा किए गए इलाकों में मासूम महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को मारते थे.
चार खूनी कमांडरों को मौत की सजा
इस मुकदमे में सुनवाई के बाद ऐसे 20 नाजी अधिकारियों को 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की हत्या के लिए युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध आदि आरोपों का दोषी पाया गया. इनमें से चार को मृत्युदंड दिया गया. इन 20 के अलावा दो और अधिकारियों को थोड़े और हल्के अपराधों के लिए सजा दी गई. (डीपीए/एएफपी)