बलात्कार के मामले में बरी काखेलमान्न
३१ मई २०११योएर्ग काखेलमान्न की पूर्व प्रेमिका ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया था. अब मानहाइम की प्रादेशिक अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है. मुख्य जज मिषाएल जाइडलिंग ने अपने फैसले में कहा है कि यह फैसला इस पर आधारित नहीं है कि अदालत को काखेलमान्न के निर्दोष होने का विश्वास है या सह अभियोक्ता महिला के आरोप गलत है. लेकिन अदालत को आरोपी के दोषी होने पर संदेह है और इसलिए संदेह के चलते उन्हें बरी किया जा रहा है. पैरवी के दौरान उनके दोषी होने पर संदेह तो बढ़ा था, लेकिन उनके निर्दोष होने के सबूत नहीं मिले.
अदालत ने बचाव पक्ष के वकील योहान्न श्वेन्न की कड़ी आलोचना की. कहा गया कि उन्होंने अपने बर्ताव से अदालत की गरिमा की अवहेलना की है. अभियोजन पक्ष ने चार साल तीन महीने की कैद की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष की मांग थी कि योएर्ग काखेलमान्न को बरी कर दिया जाए. फैसला सुनने के लिए अदालत में व उसके बाहर 100 से ज्याद लोग जमा हुए थे. उन्होंने ताली बजाकर फैसले का स्वागत किया.
योएर्ग काखेलमान्न को चार महीने तक हिरासत में रहना पड़ा था. अब उन्हें इसके लिए मुआवजा दिया जाएगा.
रिपोर्ट: एजेंसियां/उभ
संपादन: ओ सिंह